Money Laundering Case: लखनऊ की एक विशेष अदालत ने केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की धन शोधन निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया. विशेष न्यायाधीश ‘प्रवर्तन निदेशालय’ संजय शंकर पांडे ने सोमवार को यह आदेश सुनाया. अदालत ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा यह मामला गंभीर प्रकृति का है, इसलिए कप्पन को जमानत नहीं दी जा सकती.
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