Guidelines For Keeping Dog In Ghaziabad: महापौर ने बताया कि आगामी एक नवंबर से शहर में कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा और कुत्ता मालिकों को दो महीने के अंदर पंजीयन कराना होगा. उन्होंने बताया कि अब एक परिवार सिर्फ एक ही कुत्ता रख सकेगा और कुत्ते को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने से पहले उसे मुखौटा लगाना अनिवार्य होगा ताकि वह किसी को काट ना सके.
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