इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि संज्ञेय अपराध की स्थिति में पुलिस के पास अनियंत्रित शक्तियां हैं, चार्जशीट दाखिल होने और मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने के बाद भी पुलिस मामले में विवेचना कर सकती है उसे मजिस्ट्रेट की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है.
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