Allahabad News: मामले में राज्य सरकार का कहना था कि यह प्रकरण बहुत पुराना है. इसके बावजूद याची ने आज तक अपनी जमानत भी नहीं कराई है. याची के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी सिद्धार्थनगर भवानीगंज के पंकज पांडेय ने एफआईआर दर्ज कराई है. यह एफआईआर आईपीसी की धारा 505 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज कराई गई है. आरोप है कि 12 जून 2017 को विकास खंड डुमरियागंज के नाम से बने व्हाट्सएप ग्रुप पर चौरा गांव के आरोपी रंजीत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक तस्वीर शेयर की.
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