इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाल कल्याण समिति यानि सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष डॉ अखिलेश कुमार मिश्र के बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब तलब किया है.
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