New Rules for Gangsters: नई नियमावली में धारा 376डी यानी सामूहिक दुष्कर्म, 302 यानी हत्या, 395 यानी लूट, 396 यानी डैकती और 397 यानी हत्या कर लूट जैसे अपराधों में गैंगस्टर लगाया जा सकता है. साथ ही अब अगर कोई नाबालिग भी गंभीर धाराओं में अपराध करता है तो उस पर डीएम की अनुमति से गैंगस्टर की कार्रवाई की जा सकेगी. पहले नाबालिग इस तरह की कार्रवाई से बच जाते थे.
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