
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड करने वालों को 69000 शिक्षकों की भर्ती के योग्य मानने का फैसला पूजा तिवारी की याचिका पर सुनाया है. याचिकाकर्ता ने उस नियम को चुनौती दिया था, जिसमें कहा गया था कि ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करने वाले ही योग्य माने जाने जाएंगे.
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