यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ व जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने लखनऊ विश्वविद्यालय में 4 जुलाई 2018 को हुई गुंडागर्दी के बाद घटना का स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज की गई जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए पारित किया.
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