कोर्ट ने कहा है कि डीएम केवल नियमानुसार ही कार्रवाई कर सकते हैं. कोर्ट डीएम के उस दलील से असहमति था, जिसमें कहा गया कि डीएम को प्रधान के खिलाफ मिले आपत्ति जनक शिकायत पर कार्रवाई करने का अधिकार है.
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